Looking For Anything Specific?

ads header

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, करौली की बैठक में अनेकों प्रकरणों का किया निस्तारण

करौली , 20 जनवरी । करौली-जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक में 12 प्रकरणों का निस्तारण कर 7.45 लाख का प्रतिकर स्वीकृत किया गया । कोरोना महामारी के चलते सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में राजस्थान पीडित प्रतिकर योजना के अन्तर्गत लंबित प्रार्थना पत्रों एवं विधिक सहायता के आवेदन पत्रों के निस्तारण हेतु बुधवार को जिला एवं सेशन न्यायाधीश (अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण करौली) हारून की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई । 


बैठक में पीड़ित प्रतिकर के कुल 13 प्रकरण विचारार्थ रखे गये जिन पर समिति के सभी सदस्यों द्वारा प्रार्थना पत्रों पर विचार विमर्श कर 12 प्रार्थना पत्र निस्तारित किये गये जिनमें से 08 प्रकरणों को स्वीकार किया जाकर समिति द्वारा पीडितों के लिए कुल 7.45,000/-रूपये का प्रतिकर स्वीकृत किया गया । साथ ही उक्त बैठक में निःशुल्क विधिक सहायता के लिए प्रस्तुत 09 प्रार्थना पत्र विचारार्थ रखे गये । समिति द्वारा सभी प्रार्थना पत्रों को स्वीकार कर पैनल अधिवक्ता नियुक्त करने की कार्यवाही की गयी एवं 01 प्रकरण जिसमें पूर्व निःशुल्क विधिक सहायता से अधिवक्ता नियुक्त किया गया उसका निस्तारण हो चुका है को भी विचारार्थ रखा गया जिनमें समिति द्वारा पैनल अधिवक्ताओं को द्वितीय किश्त दिये जाने का अनुमोदन किया गया । उक्त मीटिंग के साथ ही जिले के लिए गठित अण्डर ट्रायल रिव्यू कमेटी की साप्ताहिक मीटिंग भी आयोजित की गयी । 


उक्त बैठक में श्री जगमोहन अग्रवाल न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय करौली प्रशान्त अग्रवाल सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण करौली, सरिता धाकड मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट करौली, राजेन्द्र सिंह शेखावत जिला कलक्टर करौली,शैलेन्द्र सिंह इन्दौलिया जिला पुलिस अधीक्षक करौली,सुनील दत्त शर्मा अध्यक्ष बार संघ करौली एवं गोविन्द चतुर्वेदी राजकीय अधिवक्ता करौली उपस्थित रहे । अन्त में प्रशान्त अग्रवाल सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण करौली ने मीटिंग में उपस्थित सभी का आभार प्रकट कर मीटिंग का समापन किया गया ।

Post a Comment

0 Comments